महिला से मारपीट कर कैश, मंगलसूत्र, मोबाइल लूटा:गुना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, रैकी कर ऑटो के आगे बाइक लगाकर रोका था

जिले के राघौगढ़ इलाके में लूट और डकैती के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑटो के आगे बाइक लगाकर उसे रोका और उसमें बैठी महिला के साथ मारपीट कर पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। राघौगढ़ पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी पत्नि राजकुमार खटीक निवासी नानाखेड़ी केंट गुना हाल सुधासागर कॉलोनी बहादुरगढ़ थाना विजयपुर द्वारा 14 सितंबर 2025 को राघौगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसने बताया था कि 13 सितंबर को वह अपने ऑटो मछली बेचने के लिए उनारसी कला जिला विदिशा गई थी। ऑटो रघुवीर उर्फ कल्ला गुर्जर चला रहा था। पहले रैकी की फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम वापस लौटते समय आरोन-राघौगढ़ रोड़ पर पाटन तिराहे के पास दो मोटर साइकिलों पर सवार अज्ञात चार लड़कों ने अचानक ऑटो के सामने मोटर साइकिलें लगाकर ऑटो को रोक लिया। ऑटो में तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट कर 10 हजार रुपये नगदी, गले में पहना हुआ मंगलसूत्र और एक मोबाइल छीनकर भाग गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। SP अंकित सोनी के निर्देशन में राघौगढ़ SDOP दीपा डोडवे के नेतृत्व में राघौगढ़ थाना प्रभारी ट्रेनी DSP आनंद कुमार राय और उनकी टीम ने बदमाशों की तलाश में अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। साथ ही विभिन्न तकनीकि संसाधनों की मदद लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए गए। इसी क्रम में पुलिस द्वारा सूचना संकलन, तकनीकि विश्लेषण के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर ली गई। दो आरोपी गिरफ्तार बदमाशों की पहचान हो जाने के बाद उनकी तलाश में दबिशें दी गईं। इसी क्रम में दो आरोपियों तोफान उर्फ कल्ला पुत्र पर्वत सिंह भील उम्र 20 साल और लोकेश पुत्र अमर सिंह भील उम्र 20 साल निवासीगण ग्राम सैरखेड़ा थाना जामनेर जिला गुना को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक और महिला का लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना कुल पांच लोगों के द्वारा की गई थी, जिनमें चार लोगों ने घटना घटित की और उनका एक साथी आगे रैकी कर उन्हें जानकारी दे रहा था। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में लूट की धारा के स्थान पर डकैती की धारा 311 बीएनएस जोड़ी गई। रिमाण्ड के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

महिला से मारपीट कर कैश, मंगलसूत्र, मोबाइल लूटा:गुना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, रैकी कर ऑटो के आगे बाइक लगाकर रोका था
जिले के राघौगढ़ इलाके में लूट और डकैती के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑटो के आगे बाइक लगाकर उसे रोका और उसमें बैठी महिला के साथ मारपीट कर पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। राघौगढ़ पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी पत्नि राजकुमार खटीक निवासी नानाखेड़ी केंट गुना हाल सुधासागर कॉलोनी बहादुरगढ़ थाना विजयपुर द्वारा 14 सितंबर 2025 को राघौगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसने बताया था कि 13 सितंबर को वह अपने ऑटो मछली बेचने के लिए उनारसी कला जिला विदिशा गई थी। ऑटो रघुवीर उर्फ कल्ला गुर्जर चला रहा था। पहले रैकी की फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम वापस लौटते समय आरोन-राघौगढ़ रोड़ पर पाटन तिराहे के पास दो मोटर साइकिलों पर सवार अज्ञात चार लड़कों ने अचानक ऑटो के सामने मोटर साइकिलें लगाकर ऑटो को रोक लिया। ऑटो में तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट कर 10 हजार रुपये नगदी, गले में पहना हुआ मंगलसूत्र और एक मोबाइल छीनकर भाग गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। SP अंकित सोनी के निर्देशन में राघौगढ़ SDOP दीपा डोडवे के नेतृत्व में राघौगढ़ थाना प्रभारी ट्रेनी DSP आनंद कुमार राय और उनकी टीम ने बदमाशों की तलाश में अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। साथ ही विभिन्न तकनीकि संसाधनों की मदद लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए गए। इसी क्रम में पुलिस द्वारा सूचना संकलन, तकनीकि विश्लेषण के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर ली गई। दो आरोपी गिरफ्तार बदमाशों की पहचान हो जाने के बाद उनकी तलाश में दबिशें दी गईं। इसी क्रम में दो आरोपियों तोफान उर्फ कल्ला पुत्र पर्वत सिंह भील उम्र 20 साल और लोकेश पुत्र अमर सिंह भील उम्र 20 साल निवासीगण ग्राम सैरखेड़ा थाना जामनेर जिला गुना को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक और महिला का लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना कुल पांच लोगों के द्वारा की गई थी, जिनमें चार लोगों ने घटना घटित की और उनका एक साथी आगे रैकी कर उन्हें जानकारी दे रहा था। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में लूट की धारा के स्थान पर डकैती की धारा 311 बीएनएस जोड़ी गई। रिमाण्ड के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।