दहेज प्रताडऩा, दो बच्चों संग फांसी लगाकर खुदकुशी

तीन माह बाद पति और सास पर जुर्म दर्ज छत्तीसगढ़ संवाददाता कांकेर, 12 जुलाई। दहेज प्रताडऩा, गाली गलौच और मारपीट से तंग आकर अपने दो बच्चों सहित फांसी लगाकर बहू की आत्महत्या करने के तीन महीने बाद चारामा पुलिस ने पति और सास के खिलाफ धारा 304 (बी) 34 भादवि के तहत अपराध कायम किया है। मामला चारामा के ग्राम बड़ेगौरी का है। 17 अप्रैल को बहू ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतिका कविता तेता के पति पवन तेता एवं सास धिरजा बाई तेता के खिलाफ चारामा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम तेलांवट की कविता का विवाह बड़ेगौरी निवासी पवन तेता के साथ वर्ष 2021 में हुआ था। जिसके बाद महिला को वर्ष 2022 में एक बेटा हुआ और आज से ठीक 9 माह पूर्व ही उसने एक बेटी को जन्म दी थी। बताया गया कि विवाह के कुछ ही समय बाद ससुराल में विवाहिता को उनके पति व सास के द्वारा छोटी-छोटी बातों एवं दहेज नहीं लाने की बात को लेकर परेशान किया जाता था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। प्रताडऩा से तंग आकर बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद वह अपने मायके चली गई थी, जिसे घर व समाज के लोगों ने समझा-बुझाकर वापस उसके ससुराल ले आए थे। कुछ ही दिनों के बाद महिला को उसकी सास व पति दहेज को लेकर फिर परेशान करने लगे थे। ससुराल वालों की आए दिन की प्रताडऩा से तंग आकर पीडि़ता कविता तेता (27 वर्ष) ने 17 अप्रैल 2024 को पहले अपने 2 वर्ष के मासूम बेटे हनिष को फिर 6 माह की मासूम बेटी हर्षिता को फाँसी पर लटकाकर मार डाला और उसके बाद अपने कमरे में स्वयं भी फाँसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। अतिरिक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी के जांच के उपरांत घटना को लेकर 18 अप्रैल को चारामा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनों एवं स्वतंत्र गवाहों का कथन लेखबद्ध किया है । जिसमे मृतिका के पति व सास के द्वारा उसे दहेज के लिये लगातार परेशान करने व उसके साथ हमेशा मारपीट और झगडे करने की बातें सामने आई है। इन सभी पड़तालों के बाद पुलिस ने विवाहिता के पति व सास के द्वारा कृत्य अपराध पर धारा 304 (बी) 34 भादवि का मामला पाए जाने से 08 जुलाई 2024 को पुन: अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।

दहेज प्रताडऩा, दो बच्चों संग फांसी लगाकर खुदकुशी
तीन माह बाद पति और सास पर जुर्म दर्ज छत्तीसगढ़ संवाददाता कांकेर, 12 जुलाई। दहेज प्रताडऩा, गाली गलौच और मारपीट से तंग आकर अपने दो बच्चों सहित फांसी लगाकर बहू की आत्महत्या करने के तीन महीने बाद चारामा पुलिस ने पति और सास के खिलाफ धारा 304 (बी) 34 भादवि के तहत अपराध कायम किया है। मामला चारामा के ग्राम बड़ेगौरी का है। 17 अप्रैल को बहू ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतिका कविता तेता के पति पवन तेता एवं सास धिरजा बाई तेता के खिलाफ चारामा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम तेलांवट की कविता का विवाह बड़ेगौरी निवासी पवन तेता के साथ वर्ष 2021 में हुआ था। जिसके बाद महिला को वर्ष 2022 में एक बेटा हुआ और आज से ठीक 9 माह पूर्व ही उसने एक बेटी को जन्म दी थी। बताया गया कि विवाह के कुछ ही समय बाद ससुराल में विवाहिता को उनके पति व सास के द्वारा छोटी-छोटी बातों एवं दहेज नहीं लाने की बात को लेकर परेशान किया जाता था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। प्रताडऩा से तंग आकर बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद वह अपने मायके चली गई थी, जिसे घर व समाज के लोगों ने समझा-बुझाकर वापस उसके ससुराल ले आए थे। कुछ ही दिनों के बाद महिला को उसकी सास व पति दहेज को लेकर फिर परेशान करने लगे थे। ससुराल वालों की आए दिन की प्रताडऩा से तंग आकर पीडि़ता कविता तेता (27 वर्ष) ने 17 अप्रैल 2024 को पहले अपने 2 वर्ष के मासूम बेटे हनिष को फिर 6 माह की मासूम बेटी हर्षिता को फाँसी पर लटकाकर मार डाला और उसके बाद अपने कमरे में स्वयं भी फाँसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। अतिरिक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी के जांच के उपरांत घटना को लेकर 18 अप्रैल को चारामा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनों एवं स्वतंत्र गवाहों का कथन लेखबद्ध किया है । जिसमे मृतिका के पति व सास के द्वारा उसे दहेज के लिये लगातार परेशान करने व उसके साथ हमेशा मारपीट और झगडे करने की बातें सामने आई है। इन सभी पड़तालों के बाद पुलिस ने विवाहिता के पति व सास के द्वारा कृत्य अपराध पर धारा 304 (बी) 34 भादवि का मामला पाए जाने से 08 जुलाई 2024 को पुन: अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।