कोरबा पुलिस ने डीजे संचालकों को दी चेतावनी, 21 पर हो चुकी कार्रवाई आगे भी होगी

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोरबा, 1 सिंतबर। जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर, पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान व नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में, जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों ने थाना और चौकी स्तर पर यह बैठक बुलवाई। इस बैठक में थाना प्रभारियों ने डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। निर्देशों में साउंड लिमिटर का उपयोग, वाहन में लगे साउंड सिस्टम को मोडिफाइड न करने, और रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक साउंड सिस्टम का उपयोग न करने का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। साथ ही, न्यायालय, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में डीजे साउंड न बजाने और केवल एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में ही डीजे संचालित करने की सख्त हिदायत दी गई है। कोलाहल अधिनियम के तहत, इस वर्ष अब तक 21 कार्यवाहियां की जा चुकी हैं, और डीजे संचालकों को दोबारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनकी गाडिय़ाँ भी राजसात किए जाने की चेतावनी दी गई है।

कोरबा पुलिस ने डीजे संचालकों को दी चेतावनी, 21 पर हो चुकी कार्रवाई आगे भी होगी
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोरबा, 1 सिंतबर। जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर, पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान व नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में, जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों ने थाना और चौकी स्तर पर यह बैठक बुलवाई। इस बैठक में थाना प्रभारियों ने डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। निर्देशों में साउंड लिमिटर का उपयोग, वाहन में लगे साउंड सिस्टम को मोडिफाइड न करने, और रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक साउंड सिस्टम का उपयोग न करने का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। साथ ही, न्यायालय, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में डीजे साउंड न बजाने और केवल एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में ही डीजे संचालित करने की सख्त हिदायत दी गई है। कोलाहल अधिनियम के तहत, इस वर्ष अब तक 21 कार्यवाहियां की जा चुकी हैं, और डीजे संचालकों को दोबारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनकी गाडिय़ाँ भी राजसात किए जाने की चेतावनी दी गई है।