हत्या की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता लखनपुर,14 जुलाई। लखनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया सुधयारों तिग्गा अंधला उरावपारा थाना लखनपुर ने थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 मई 2024 को प्रार्थिया हो हल्ला की आवाज सुनकर देखी तो पड़ोस का तरसु मिंज पुराने रंजिश को लेकर प्रार्थिया के पति निरंजन तिग्गा को गाली गलौज करते जान से जान से मारने की धमकी देते हुये जमीन में पटक कर हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था। मौक़े पर प्रार्थिया एवं उसकी बहू बीच बचाव किये हैं। मारपीट से प्रार्थिया के पति के नाक, आंख, और मुंह के पास चोट लगा है, खून निकल रहा था। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत निरंजन तिग्गा साकिन अंधला उरावंपारा थाना लखनपुर का मुलाहिजा कराया गया। डॉक्टर ने घायल की हालत देख रायपुर रेफर किया था। डॉक्टर के द्वारा चोट को गंभीर होना तथा तत्काल इलाज नहीं कराये जाने से मृत्यु होना लेख किया गया है। जिस पर प्रकरण मे धारा 307 भा.द.वि जोडक़र प्रकरण के आरोपी तरसु मिंज (61 वर्ष) अंधला उरावपारा थाना लखनपुर को पकडक़र पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

हत्या की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता लखनपुर,14 जुलाई। लखनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया सुधयारों तिग्गा अंधला उरावपारा थाना लखनपुर ने थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 मई 2024 को प्रार्थिया हो हल्ला की आवाज सुनकर देखी तो पड़ोस का तरसु मिंज पुराने रंजिश को लेकर प्रार्थिया के पति निरंजन तिग्गा को गाली गलौज करते जान से जान से मारने की धमकी देते हुये जमीन में पटक कर हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था। मौक़े पर प्रार्थिया एवं उसकी बहू बीच बचाव किये हैं। मारपीट से प्रार्थिया के पति के नाक, आंख, और मुंह के पास चोट लगा है, खून निकल रहा था। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत निरंजन तिग्गा साकिन अंधला उरावंपारा थाना लखनपुर का मुलाहिजा कराया गया। डॉक्टर ने घायल की हालत देख रायपुर रेफर किया था। डॉक्टर के द्वारा चोट को गंभीर होना तथा तत्काल इलाज नहीं कराये जाने से मृत्यु होना लेख किया गया है। जिस पर प्रकरण मे धारा 307 भा.द.वि जोडक़र प्रकरण के आरोपी तरसु मिंज (61 वर्ष) अंधला उरावपारा थाना लखनपुर को पकडक़र पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।