सतना में BJP महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का बेटा जिला बदर:आदतन अपराधी शिब्बू यादव पर एक साल तक चार जिलों की सीमा में रोक
सतना में BJP महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का बेटा जिला बदर:आदतन अपराधी शिब्बू यादव पर एक साल तक चार जिलों की सीमा में रोक
सतना जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त BJP महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का बेटा श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव अब एक साल तक सतना और आसपास के चार जिलों से दूर रहेगा। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने उसे एक साल के लिए जिलाबदर किया है। यह कार्यावई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत की गई। चार जिलों की सीमा में प्रवेश वर्जित
जिला बदर के तहत आरोपी को सतना, पन्ना, रीवा और मैहर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने को कहा गया है। बिना सक्षम अनुमति इन जिलों में प्रवेश करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई मामलों में संलिप्त रहा है आरोपी
25 वर्षीय शिब्बू यादव लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की। आरोपी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा यादव का बेटा है।
सतना जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त BJP महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का बेटा श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव अब एक साल तक सतना और आसपास के चार जिलों से दूर रहेगा। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने उसे एक साल के लिए जिलाबदर किया है। यह कार्यावई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत की गई। चार जिलों की सीमा में प्रवेश वर्जित
जिला बदर के तहत आरोपी को सतना, पन्ना, रीवा और मैहर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने को कहा गया है। बिना सक्षम अनुमति इन जिलों में प्रवेश करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई मामलों में संलिप्त रहा है आरोपी
25 वर्षीय शिब्बू यादव लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की। आरोपी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा यादव का बेटा है।