छत्तीसगढ़ संवाददाता
कोंडागांव, 23 जनवरी। नाबालिग से रेप के फरार आरोपी को थाना उरंदाबेड़ा पुलिस एवं साइबर सेल कोंडागांव की संयुक्त टीम ने रायपुर जिले के दोन्देकला स्थित पीडीएम राइस मिल से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को नाबालिग पीडि़ता की माता ने थाना उरंदाबेड़ा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि जनवरी 2025 में उनकी नाबालिग बेटी गांव से अन्य गांव में सहेलियों के साथ जगराता कार्यक्रम देखने गई थी। वहां उसकी मुलाकात गजेंद्र पटेल से हुई। शिकायत के अनुसार आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर उसे एक सूनसान घर में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए तथा बाद में घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर थाना उरंदाबेडा में अपराध क्रमांक 02/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(1), 64(2)(र), 351(2) एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था।
पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायपुर जिले के दोन्देकला स्थित पीडीएम राइस मिल में काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर रायपुर भेजी गई।
पुलिस के अनुसार, बताए गए स्थान पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गजेंद्र पटेल बड़ेकनेरा बकोदगुड़ा पारा, थाना कोंडागांव बताया।
थाना उरंदाबेडा लाकर पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना से संबंधित आरोपों को स्वीकार किया, जिसके बाद 22 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई।
आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी), कोंडागांव के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी है।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
कोंडागांव, 23 जनवरी। नाबालिग से रेप के फरार आरोपी को थाना उरंदाबेड़ा पुलिस एवं साइबर सेल कोंडागांव की संयुक्त टीम ने रायपुर जिले के दोन्देकला स्थित पीडीएम राइस मिल से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को नाबालिग पीडि़ता की माता ने थाना उरंदाबेड़ा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि जनवरी 2025 में उनकी नाबालिग बेटी गांव से अन्य गांव में सहेलियों के साथ जगराता कार्यक्रम देखने गई थी। वहां उसकी मुलाकात गजेंद्र पटेल से हुई। शिकायत के अनुसार आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर उसे एक सूनसान घर में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए तथा बाद में घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर थाना उरंदाबेडा में अपराध क्रमांक 02/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(1), 64(2)(र), 351(2) एवं पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था।
पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायपुर जिले के दोन्देकला स्थित पीडीएम राइस मिल में काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर रायपुर भेजी गई।
पुलिस के अनुसार, बताए गए स्थान पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गजेंद्र पटेल बड़ेकनेरा बकोदगुड़ा पारा, थाना कोंडागांव बताया।
थाना उरंदाबेडा लाकर पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना से संबंधित आरोपों को स्वीकार किया, जिसके बाद 22 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई।
आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी), कोंडागांव के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी है।