निगम ने कुर्की कर बकायादार से 1 लाख 55 हजार वसूला

छत्तीसगढ़ संवाददाता भिलाई नगर, 23 सितंबर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी कर कार्यवाही करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा टीम गठित किया गया है। गठित टीम द्वारा नेहरू नगर अंतर्गत शारदा क्षतिजा पता- 17/1,2 दक्षिण गंगोत्री सुपेला के मकान पर कुर्की कर सील लगाया गया। बकायादार द्वारा 1,55,424.00 रूपये जमा करने पर सील हटाया गया। इसी प्रकार शेख सुल्तान पता- कोहका रोड सुपेला, तसव्वर खान पता-लक्ष्मी नगर एवं बलविन्दर सिंह पता- पांच रास्ता सुपेला द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा करने हेतु समय मांगा गया है। निगम द्वारा दिये गए समय पर बकायादारों द्वारा संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किया जाता है, तो संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही कर राशि वसूल किया जाएगा। विभिन्न दिवसों में सभी जोन में कुर्की की कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई के दौरान निगम के सभी सहायक राजस्व अधिकारी गण एवं राजस्व टीम उपस्थित रहे।

निगम ने कुर्की कर बकायादार से 1 लाख 55 हजार वसूला
छत्तीसगढ़ संवाददाता भिलाई नगर, 23 सितंबर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी कर कार्यवाही करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा टीम गठित किया गया है। गठित टीम द्वारा नेहरू नगर अंतर्गत शारदा क्षतिजा पता- 17/1,2 दक्षिण गंगोत्री सुपेला के मकान पर कुर्की कर सील लगाया गया। बकायादार द्वारा 1,55,424.00 रूपये जमा करने पर सील हटाया गया। इसी प्रकार शेख सुल्तान पता- कोहका रोड सुपेला, तसव्वर खान पता-लक्ष्मी नगर एवं बलविन्दर सिंह पता- पांच रास्ता सुपेला द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा करने हेतु समय मांगा गया है। निगम द्वारा दिये गए समय पर बकायादारों द्वारा संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किया जाता है, तो संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही कर राशि वसूल किया जाएगा। विभिन्न दिवसों में सभी जोन में कुर्की की कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई के दौरान निगम के सभी सहायक राजस्व अधिकारी गण एवं राजस्व टीम उपस्थित रहे।