दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी:5 अक्टूबर तक एमपी ई-सर्विसेस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन, दुकानों के लिए प्रशासन ने तय की जगह
दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी:5 अक्टूबर तक एमपी ई-सर्विसेस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन, दुकानों के लिए प्रशासन ने तय की जगह
बुरहानपुर। दीपावली 2025 पर आतिशबाजी (पटाखे) बेचने और रखने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोग 5 अक्टूबर 2025 तक एम.पी. ई-सर्विसेज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान ने दी। लाइसेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थल नक्शा, शपथ पत्र, पिछले साल (2024) की अनुज्ञप्ति की प्रति और थाना प्रभारी से मिला चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। यदि कोई पहले का लाइसेंस संलग्न नहीं करता है, तो उसे नए आवेदक की तरह माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद रसीद की हस्ताक्षरित प्रति और सभी दस्तावेज उसी दिन जिला कार्यालय में जमा करना जरूरी है। ई-सर्विसेज पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पटाखों की बिक्री केवल स्थानीय प्रशासन या निकाय द्वारा तय किए गए स्थान पर ही हो सकती है। आवेदन में सिर्फ शहर या गांव का नाम दर्ज करें। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर, शुल्क जमा कर और निर्धारित समय तक आवेदन कर सकते हैं।
बुरहानपुर। दीपावली 2025 पर आतिशबाजी (पटाखे) बेचने और रखने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोग 5 अक्टूबर 2025 तक एम.पी. ई-सर्विसेज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान ने दी। लाइसेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थल नक्शा, शपथ पत्र, पिछले साल (2024) की अनुज्ञप्ति की प्रति और थाना प्रभारी से मिला चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। यदि कोई पहले का लाइसेंस संलग्न नहीं करता है, तो उसे नए आवेदक की तरह माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद रसीद की हस्ताक्षरित प्रति और सभी दस्तावेज उसी दिन जिला कार्यालय में जमा करना जरूरी है। ई-सर्विसेज पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पटाखों की बिक्री केवल स्थानीय प्रशासन या निकाय द्वारा तय किए गए स्थान पर ही हो सकती है। आवेदन में सिर्फ शहर या गांव का नाम दर्ज करें। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर, शुल्क जमा कर और निर्धारित समय तक आवेदन कर सकते हैं।