युक्तियुक्तकरण व ऑनलाइन अवकाश का विरोध, आज सौंपेंगे ज्ञापन

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 21 अगस्त। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जिला कोण्डागांव छ.ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा युक्तियुक्तकरण नियम, ऑनलाईन अवकाश नियम में संशोधन करने व शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांग नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना के संबंध में मुख्यमंत्री, सचिव एवं संचालक के नाम कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम से गुरुवार को ज्ञापन सौपेंगे। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग के सशक्त संगठनों में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, शालेय शिक्षक संघ एवं नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय, जिला, ब्लॉक, संकूल पदाधिकारी सहित सामान्य सदस्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी शामिल होंगे । छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह एवं शंकर लाल नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 अगस्त को युक्तियुक्तकरण नियम जारी किया गया है। जारी आदेश 2008 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम के विपरीत है। 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तकरण नीति नही है । इसमे न्यूनतम छात्र संख्या वाले प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला में 1-1 शिक्षक संख्या कम कर सेटअप को ही बदल दिया गया है । आखिर शिक्षा विभाग अपनी रीढ़ सेटअप को कैसे बदल सकता है, इससे बालक व पालक को शाला में कम शिक्षक उपलब्ध होगा जिसका सीधा असर शिक्षा के गुणवत्ता पर पड़ेगा ।

युक्तियुक्तकरण व ऑनलाइन अवकाश का विरोध, आज सौंपेंगे ज्ञापन
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 21 अगस्त। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जिला कोण्डागांव छ.ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा युक्तियुक्तकरण नियम, ऑनलाईन अवकाश नियम में संशोधन करने व शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांग नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना के संबंध में मुख्यमंत्री, सचिव एवं संचालक के नाम कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम से गुरुवार को ज्ञापन सौपेंगे। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग के सशक्त संगठनों में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, शालेय शिक्षक संघ एवं नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय, जिला, ब्लॉक, संकूल पदाधिकारी सहित सामान्य सदस्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी शामिल होंगे । छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह एवं शंकर लाल नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 अगस्त को युक्तियुक्तकरण नियम जारी किया गया है। जारी आदेश 2008 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम के विपरीत है। 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तकरण नीति नही है । इसमे न्यूनतम छात्र संख्या वाले प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला में 1-1 शिक्षक संख्या कम कर सेटअप को ही बदल दिया गया है । आखिर शिक्षा विभाग अपनी रीढ़ सेटअप को कैसे बदल सकता है, इससे बालक व पालक को शाला में कम शिक्षक उपलब्ध होगा जिसका सीधा असर शिक्षा के गुणवत्ता पर पड़ेगा ।