मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, आरोपी को 3 माह की सजा

छत्तीसगढ़ संवाददाता सूरजपुर, 1 मई। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तीन माह की जेल की सजा सुनाई गई है। आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के निर्देश और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय आरोपी के खिलाफ पिट एनडीपीएस के तहत प्रकरण तैयार कर सरगुजा संभाग कमिश्नर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कमिश्नर सरगुजा संभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने 29 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत आरोपी विकास राव निवासी शिवनंदनपुर, थाना बिश्रामपुर को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जिला जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाना है। आगे भी ऐसे मामलों में निरंतर अभियान जारी रहेगा।

मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, आरोपी को 3 माह की सजा
छत्तीसगढ़ संवाददाता सूरजपुर, 1 मई। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तीन माह की जेल की सजा सुनाई गई है। आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के निर्देश और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय आरोपी के खिलाफ पिट एनडीपीएस के तहत प्रकरण तैयार कर सरगुजा संभाग कमिश्नर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कमिश्नर सरगुजा संभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने 29 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत आरोपी विकास राव निवासी शिवनंदनपुर, थाना बिश्रामपुर को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जिला जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाना है। आगे भी ऐसे मामलों में निरंतर अभियान जारी रहेगा।