छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रम संख्या/अपराध के नाम अउ अधिनियम के धारा/राहत के न्यूनतम रुपिया
1 - अखाद्य या घिनाई लगइया जिनिस रखना/अधिनियम के धारा 3, 1, क/
2 - मल-मूत्र, पसु मरी या कउनों आने घिनाई लगइया जिनिस इकट्ठा करना/अधिनियम के धारा - 3/1, ख/
3 - क्षति करन, अपमानित या क्षुब्ध करे के आसय ले मल-मूत्र, कूड़ा, पसु मरी, इकट्ठा करना/अधिनियम के धारा - 3/1, ग/
4 - जूता के माला पहिराना या नंगरा या अधा नंगरा घुमाना/अधिनियम के धारा - 3/1, घ/
5 - बलपूर्वक अइसन कउनों काम करना जइसे कपड़ा उतरवाना, बलपूर्वक मुड़ी ल मुंडन करना, मेंछा काटना, चेहरा या सरीर ल पोतना/अधिनियम के धारा - 3/1, ड./ क्रम संख्या 1 ले 5 तक राहत के न्यूनतम रुपिया पीड़ित मनखे ल एक लाख रुपिया संदाय लिखे अनुसार करे जाथे:- 1 - क्रम संख्या 1, 2, अउ 3, खातिर पहिली सूचना, रिपोट/एफ.आई.आर/मं 10 परसेंट अउ क्रम संख्या - 1, 4, 5 खातिर पहिली सूचना रिपोट प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। 2 - जब आरोप पत्र न्यायालय मं भेजे जाथे त 50 प्रतिसत। 3 - क्रम संख्या - 2 अउ 3 खातिर अवर न्यायालय द्वारा जब अभियुक्त मनखे दोसी सिद्ध कर देय जाथे त 40 प्रतिसत। अउ इसी प्रकार क्रम संख्या - 1, 4 अउ 5 खातिर 25 प्रतिसत रुपिया देय जाथे। क्रम संख्या 6 ले 7 तक राहत के न्यूनतम रुपिया
6 - भुइयां के बरपेल्ली लाभ लेना या वोकर बोंवइ खवई या खेती करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, च/
7 - भुइयां के तीर तखार ल बरपेल्ली कब्जा करना या अधिकार जेकर अंतर्गत वन अधिकार घलव हे, के सांथ हस्तक्षेप करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, छ/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रुपिया जहां आवष्यक होवय उहां संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रसासन द्वारा सरकारी खर्चा मं भुइयां के तीर तखार या जल पूर्ति या सिंचाई सुविधा फेरे देय के उपाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना, रिपोट/एफ.आई.आर/मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय मं आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 8 ले 11 तक राहत के न्यूनतम रुपिया
8 - बेगारी कराना या कउनों आने प्रकार के बरपेल्ली श्रम या बंधुआ मजूरी कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ज/
9 - मनखे या पसु मरी के अंत्येस्टि या लेजई या बरपेल्ली कब्र कोड़े बर विवस करना/ अधिनियम के धारा - 3, 1, झ/
10 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य ल हाथ ले सफाई कराना या अइसन उदीम बर वोला लगाना/अधिनियम के धारा - 3, 1, अ/
11 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्त्री ल देवदासी के रूप मं काम कराना या चुप कराना या बढ़ावा देना/अधिनियम के धारा 3, 1, ट/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार कराय जाही:- एक - पहिली सूचाना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायलय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 12 ले 15 तक/राहत के न्यूनतम रुपिया
12 - मतदान कराना या नाम निर्देषन फाइल करे ले बाहिर करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ठ/
13 - पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक ल कर्तव्य के पालन मं मजबूर करना या सताना या वोमा बाधा डालना/अधिनियम क धारा - 3, 1, ड/
14 - मतदान के बाद हिंसा अउ सामाजिक अउ आर्थिक बहिस्कार के दोस लगाना/ अधिनियम के धारा - 3, 1, ढ/
15 - कउनो व्यक्ति विसेस बर मतदान करे बर या कउनों ला मतदान नइ करे बर अउ आन किसम के कउनो अपराध करना कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ण/ पीड़ित व्यक्ति ल पच्यासी हजार रुपिया एकिसम संदाय करे जाही: एक/ पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध कर देय जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 16 ले 17 तक राहत के न्यूनतम रुपिया
16 - मिथ्या, झूठ, द्वैसपूर्ण या तंग करइया आने कउनों किसम के उदीम ले समस्या ठाढ़ करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, त/ पीड़ित व्यकित ल पच्यासी हजार रुपिया एकिसम संदाय करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/ न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ल दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।
17 - कउनों लोक सेवक ल कउनों मिथ्या अउ तुच्छ सूचना देना/अधिनियम के धारा - 3, 1, थ/ पीड़ित व्यकित ल एक लाख रूपया या वास्तविक कउनों खर्चा अउ नुकसानी के पूर्ति जेन भी कम होय संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 18 ले 22 तक/राहत के न्यूनतम रासि
18 - लोक दृस्टि मं आनेवाला कउनों स्थान मं कउनों किसम ले अपमान या अपमानित करे के, सताय के उदीम करना, कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, द/
19 - लोक दृस्टि मं अवइया कउनों जघा मं जात के नाव लेके गारी गलउच करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ध/
20 - धार्मिक माने गेय या जबर श्रद्धा ले माने गेय कउनों जघा, जिनिस ल नस्ट करना हानि पहुंचाना या वोला अपवित्र करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, न/
21 - सत्रुता, धृणा से वैमनस्य के भावना मं वृद्धि करना, कराना/अधिनियम की धारा - 3, 1, प/
22 - बड़ श्रद्धा ले माने जाने वाला कउनों दिवंगत व्यक्ति के सब्द द्वारा या कउनों आने साधन, या उपाय कर के अनादर करना, कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, फ/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रूपया संदाय नियम अनुसार करे जाही:- एक - पहिली सूचाना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायलय बर आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।
23 - कउनों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्त्री ल कउनों कारन बस कउनों अइसन काम या अंगविक्षेप के उपयोग करे के जेन लैगिक प्रकृति के कार्य के रूप मं होय, वोकर सहमति के बिगर वोला स्पर्स करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ब/ पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय किया जाएगा: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय को आरेप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोेस सिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिसत।
24 - स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंके के प्रयत्न करना/भारतीय दंड संहिता1860/1860 का 45 की धारा 326 ख/अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा - 3, 2, फक/ क - अइसन पीड़ित व्यक्ति ल जेकर चेहरा 2 प्रतिसत या वोकर आगर जले गेय होवै या आंखी, कान, नाक अउ मुंह के घेरा ह अउ सरीर मं 30 प्रतिसत ले आगर जलन के क्षति के दसा मं आठ लाख पच्चीस हजार रूपया। ख - अइसन पीड़ित व्यक्ति ल जेखर सरीर 10 प्रतिसत से 30 प्रतिसत के बीच जले हे, चार लाख पंद्रह हजार रूपया। ग - अइसन पीड़ित व्यक्ति जेकर चेहरा के अतिरिक्त सरीर 10 प्रतिसत से कम जले हे, वोला पच्यासी हजार रूपया। येकर अतिरिक्त राज्य सरकार या स्ंाघ राज्य प्रसासन अम्ल के हमला के पीड़ित व्यक्ति के उपचार बर पूरा जिम्मेदारी लेही। क से ग के निबंध अनुरूप संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 50 प्रतिसत। दो - चिकित्सा रिपोट के प्राप्त होय ले 50 प्रतिसत।
25 - स्त्री के लज्जा भंग करे के आसय ले वोकर उूपर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45/के धारा - 354/ पीड़ि़त व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय नियमानुसार किया जाएगा: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 50 प्रतिसत दो - न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिसत तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिसत
26 - स्त्री के लज्या भंग करे के आसय ले वोकर उूपर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग, लैगिक पीड़ा पहंुचाय मं/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45/दंड अधिनियम के अनुसूची संग पठित 354 के धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरोप पत्र भेज देय जाय मं 25 प्रतिसत। तीन - निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 25 प्रतिसत।
27 - निर्वस्त्र करने के आसय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग/ भारती दंड संहिता 1860 /1860 का 45/ की धारा - 354 ख/अधिनियम के साथ पठित धारा - 3, 2, बी क/ पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय नियमानुसार किया जाएग: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिसत।
28 - दृस्य रतिकता/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 354/ अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 10 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 40 प्रतिसत।
29 - पीछा करना/भारतीय दंडसंहिता 1860/1860 के 45 के धारा - 354/ अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 10 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 40 प्रतिसत।
30 - पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथकरण के दौरान मैथुन/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 376 ख/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/चिकित्सा परीक्षण अउ पुस्टिकरण चिकितसा रिपोट के बाद 50 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।
31 - कउनों व्यक्ति द्वारा मैथुन/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 376 प्राधिकार मं/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, वी क/ पीड़ित व्यक्ति ल चार लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक - चिकित्सा परीक्षण अउ पुस्टिकरण चिकित्सा रिपोट के बाद 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरोप पत्र भेजे देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत।
32 - षब्द अंगविक्षेप या कार्य जेन कउनों स्त्री के लज्या के अनादर करे ले आसायित होय/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धार 509/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, वी क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल रिपोट पत्र भेज देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 50 प्रतिषत।
33 - जल ल दूसित या गंदा करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, भ/ सामान्य सुविधा जेकर अंतर्गत जब पानी दूसित कर देय जात हे, तव सफाई घलव हे, वोला वापिस लहुटाय के पूरा खर्चा संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा वहन करे जाही। येकर अतिरिक्त आठ लाख पच्ची हजार रकम स्थानीय निकाय के परामर्स से जिला प्राधिकारी द्वारा निस्चय करे जाने वाला प्रकृति के सामुदायिक आस्तियों ल सृजित करे खातिर जिला मजिस्ट्र्ेट के पास जमा करे जाही।
34 - लोक समागम मं बाधा/अधिनियम के धारा - 3, 1, म/ कउनों स्थान ले गुजरे के कउनों रूढ़ि जन्य अधिकार ले इंकार या लोक समागम के अइसन स्थान के उपयोग करे या उहां पहुंच रखे मं बाधा पहुंचाना। उहां गुजरे के अधिकार के प्रत्यावर्तन के खर्च संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, प्रसासन द्वारा नियम अनुसार करे जाही: पीड़ित व्यक्ति ल चार लाख पच्चीय हजार राहत रुपिया देय जाही। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरेाप पत्र भेज देय जाय के बाद 50 प्रतिसत। तीन- अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 25 प्रतिसत।
35 - गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, य/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रूपिया के राहत संदाय नियम अनुसार करे जाही: स्ंाबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा ठहरे के अधिकार के बहाली अउ सरकारी खर्चा मं फेर घर निर्माण यदि नस्ट हो गेय होय। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय के बाद 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 25 प्रतिसत।
36 - कउनों रीति ले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य ल बाधा डालना या निवारित करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, अ/ पीड़ित ल एक लाख रुपिया के राहत संदाय नियम अनुसार करे जाही: आगू लिखे के संबंध मं क्षेत्र के समान संपति या आने संग समानता के आधार मं कब्र इस्तान या समसान भूमि या कउनों नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेक, नल या आने जल स्थान या नहाय के घाट कउनों लोक परिवहन कउनों सड़क या रस्ता के उपयोग क्षेत्र के समान संपति, संसाधन के समानता के अधार म संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाल करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जावत हे 50 प्रतिसत। तीन - अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाथे 25 प्रतिसत। अ - कउनों स्थान मं जूता या नया वस्त्र पहनना या बरात मं घोड़ा या सवारी करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, अ/सार्वजनिक स्थान मं साइकिल या मोटर साइकिल मं सवार होना या जूता या नवां वस्त्र पहनना या बरात निकालना या बरात के बेरा घोड़ा के सवारी या कउनों आने सवारी करना। आ - कउनों पूजा स्थल मं प्रवेष करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, आ/ जेन स्थान पब्लिक या अन्य व्यक्ति बर खुले हुए हे जेन उही धर्म के हे या कउनों धार्मिक जुलूस या कउनों समाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जेकर अंतर्गत यात्रा निकालना या उनमा भाग लेना। इ - अन्य व्यक्ति के संग /अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, इ/ समानता पूर्वक कउनों अइसन पूजा स्थल मं प्रवेष करना जेन पब्लिक या अन्य व्यक्ति बर खुले हुए हे, जेन उही धर्म के हे या कउनों धार्मिक जुलूस या कउनों समाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जेकर अंतर्गत यात्रा निकालना या उनमा भाग लेय के अधिकार के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय बर भेजे जात हे। तीन - अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। ई - कउनों षैक्षणिक, औसधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान, मनोरंजन के स्थान प्रवेष करना।/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, ई/ कउनों षैक्षणिक संस्था, अस्पताल औसधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या कउनों सार्वजनिक स्थान मं प्रवेष करना।या पब्लिक बर खुले कउनों स्थान मं पब्लिक द्वारा उपयोग बर आसायित बर्तन या कउनों वस्तु के उपयोग के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जात ह। तीन - 25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाय ले। उ - कउनों व्यवसाय, बैपार या कारोबार करना या वो जघा तक पहुंचे के अधिकार हे/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, उ/ कउनों व्यवसाय करना या कउनों बुता, बैपार या कारोबार करना या कउनों काम मं नियोजन जेकर पब्लिक के अन्य बैपार सदस्य या वोकर कउनों भाग के उपयोग करे बर वो जघा तक पहुंचे के अधिकार हे। के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जात हे। तीन - 25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाथे।
37 - डायन या जादू टोना करे के आरोप लगाना/अधिनियम की धारा 3, 1, यख/ डायन होय या जादू टोना करे के आरोप लगा के वोकर सारीरिक क्षति या मानसिक हानि करना। पीड़ित ल एक लाख रुपिया अउ वोकर अनादर, बेइज्जती, वोकर अवमानना, अउ मानसिक हानि के अनुसार संदाय: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजा जाय। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध होय ले।
38 - समाजिक या आर्थिक बहिसकार, आरोप करना या धमकी देना/अधिनियम के धारा 3, 1, यग/ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा अन्य व्यक्ति संग समान रूप ले जमो सामाजिक अउ आर्थिक सेवा के बहाली अउ पीड़ित ल एक लाख रुपिया के अनुतोस जेकर संदाय पूर्ण रूप ले अवर न्यायालय के आरोप पत्र भेजे मं करे जाही।
39 - मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना/अधिनियम के धारा - 3, 2 । अउ ।।/ पीड़ित ल चार लख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय बर भेज देय जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाही।
40 - अपराध करना जेन दस बछर अउ वोकर ले जादा सजा होय लाइक हे/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के अधीन अपराध अधिनियम के धारा - 3, 2/ अइसन अपराध करना जेन दस बछर अउ वोकर ले जादा सजा होय के लाइक दंडनीय हे। यदि अनुसूची मं दरसाय या उपबन्ध करे गेय होय। पीड़ित या वोकर आश्रित ल चार लाख रुपिया देय जाही। रकम मं फेरबदल हो सकत हे, संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेज देय जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध कर देय जाही।
41 - अनुसूची मं निर्दिस्ट अन्यथा उपबध करे गेय हे/भारतीय दंड सहिता 1860/1860 के 45 के अधीन अधिनियम के अनुसूची संग पठित धारा - 3, 2, व्ही अ/ पीड़ित या वोकर आश्रित ल चार लाख रुपिया देय जाही। रकम मं फेरबदल हो सकत हे, संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेज देय जाय। तीन/25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध हो जाय।
42 - लोक सेवक के हांथ पीड़ित करना/अधिनियम के धारा - 3, 2, व्ही पप/ पीड़ित या वोकर आश्रित ल दो लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाही।
43 - असक्तता, समाजिक न्याय अउ अधिकार/मंत्रालय के अधिसूचना ले 16-18-97 एन आई तारीख 1 जून 2001/अधिसूचना के एक प्रति उपाबंध 2/मं प्रमाण के प्रक्रिया बर अन्तर्विस्ट विभिन्न निःसक्तता के मूल्याकन खातिर मार्गदर्सक सिद्धांत अधिसूचना के एक प्रति उपाबंध 2 के अनुसार/हे। क/सत-प्रतिसत अक्षमता/पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के पस्चात 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। ख/जिहां अक्षमता सतप्रतिसत ले कम हे, फेर पचास प्रतिसत ले जादा हे। पीड़ित ल चार लाख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ रिपेाट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। ग/जिहां अक्षमता पचास प्रतिसत ले कम हे, पीड़ित ल दो लाख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही।
44/बलात्संग या सामूहिक बलात्संग - 1/बलात्संग, भारतीय दंड संहिता 18601860 के 45 के धारा 375/ पीड़ित ल पांच लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के पस्चात 50 प्रतिसत। दो/25 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत। 2/सामूहिक बलात्संग/भारतीय दंड संहिता1860/1860के 45के धारा 376घ/ पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/25 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत।
45 - हत्या यामृत्यु/पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/सव परीक्षण के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही।
46 - हत्या मृत्यु सामूहिक हत्या बलात्संग सामूहिक बलात्संग स्थायी अक्षमता अउ डकैती के पीड़ित ल अतिरिक्त अनुतोस/पूर्वोक्त मद के अधीन संदाय अनुतोस के रकम के अतिरिक्त अनुतोस के अत्याचार मं वो तारीख ले तीन मास के भीतर नियम अनुसार प्रबंध करे जाही। एक/अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ले संबंध रखइया मृतक व्यक्ति के विधवा या अन्य आश्रित के प्रतिमास पांच हजार रुपिया के मूल पेंसन संग अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता जइसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवक ल लागू हे अउ मृतक के कुटुंब के सदस्य ल रोजगार अउ कृसि भूमि घर यदि तुरंत क्रय द्वारा आवस्यक होय के उपबंध। दो/पीड़ित के लइकन के स्नातक स्तर तक षिक्षा के पूरा लागत अउ उनकर भरण- पोसण सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोसित आश्रय स्कूल या आवासीय स्कूल मं दाखिल करे जा सकही। बर्तन, चावल, गेहंू दाल दलहन आदि तीन महिना के अवधि के उपबंध।
47 - घर ल पूर्णतया नस्ट करना या जलाना/ईटा या पथरा ले बने हुए घर के निर्माण या सरकारी लागत मं उहां उपलब्ध कराना जिहां उनला पूर्णतया जला देय गेय होय या नस्ट कर देय गेय हे।