नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण करें जवान मन : मुख्यमंत्री

नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण करें जवान मन : मुख्यमंत्री

04-Oct-2018
नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण करें जवान मन : मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमिरती चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर अटल बिहारी बाजपेयी अडॉटेरियम म युवा संवाद अउ प्रतिभा समान समारोह म मुख्यमंत्री कहींन कि , अवइया समय ह जवान मन के हे , यही जवान मन अवइया समय के नेता ये, यही मन समाज अउ देस ला नवा दिसा दीन्ही ।उनकर जोस अउ ऊर्जा ह नवा छत्तीगसढ़ बनाही । जेमा चारों मुड़ा सांति अउ खुस हाली होही । मुख्यमंत्री अउ कहिन की जब छत्तीगसढ़ राज्य के निर्माड़ होइस त , ये राज के पहचान बिमराह राज के नाम ले जाने जाय , लेकिन आज एक विकसित राज के गिनती म गिने जाथे । अउ बहुत से मामला म अगुवा तको हे । बघर 2025 म छत्तीगसढ़ राज कइसे होना चाही , एकर बर कार्यक्रम ,योजना बर सबो लोगन ले विचार करिन अउ उनकर सलाह तको मांगिन ।उनकर सवाल मन के डॉ रमन सिंह ह खुल की गोठ बात करिन , साथे साथे उनकर सवाल के जवाब तको दिन ।।।
डीकेएस अस्पताल के लोकार्पण करिन डॉ. रमन

डीकेएस अस्पताल के लोकार्पण करिन डॉ. रमन

04-Oct-2018
डीकेएस अस्पताल के लोकार्पण करिन डॉ. रमन राजधानी रायपुर म 140 करोड़ ले बने दाउ कल्याड सिंह सुपेरेस्पेसलिटी अस्पताल के लोकरपड मुख्यमंत्री डॉ . रमन सिंह करिन । अउ कहीं की 125 बिस्तर वाला ये अस्पताल छत्तीसगढ़ लोगन मन के स्वास्थ्य के सुविधा में बड़का प्रयास हे , ये अस्पताल ल 13.8 एकड़ म बनाये गए हे, इन्हा 80 डॉ ,218 नर्सिंग स्टाफ, 210 पैरामीडिकल कर्मचारी संग आउटसोर्सिंग ले 280 , हाउसकीपिंग ,180 गार्ड अउ अबड़ कर्मचारी मन रिन्ही । खास बात ये है कि अत्यधुनिक डायलिसिस सिस्टम तको जे जेकर से मरीज के समय , अउ परेशानी ले तको बांच ही । 20 बिस्तर के बर्न यूनिट हे ये देस के पहली सरकारी अस्पताल हे जिन्हा वेस्ट व लेनिन मैनेजमेंट सिस्टम के सथापना करें जात हे ।
महात्मा गांघी ला सर्वच  नागरिक सम्मान के प्रस्ताव

महात्मा गांघी ला सर्वच नागरिक सम्मान के प्रस्ताव

04-Oct-2018
महात्मा गांघी ला सर्वच नागरिक सम्मान के प्रस्ताव भारतीय मूल के संग चार अमरीकी सांसद मन सांति अउ अहिंसा म विसेस योगदान बर महात्मा गांधी के मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ले सम्मानित करके के प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा म पेस करे हे ये है अमरीका संसद के सबले बड़े सम्मान हे ।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम

02-Oct-2018

छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रम संख्या/अपराध के नाम अउ अधिनियम के धारा/राहत के न्यूनतम रुपिया

1 - अखाद्य या घिनाई लगइया जिनिस रखना/अधिनियम के धारा 3, 1, क/

2 - मल-मूत्र, पसु मरी या कउनों आने घिनाई लगइया जिनिस इकट्ठा करना/अधिनियम के धारा - 3/1, ख/

3 - क्षति करन, अपमानित या क्षुब्ध करे के आसय ले मल-मूत्र, कूड़ा, पसु मरी, इकट्ठा करना/अधिनियम के धारा - 3/1, ग/

4 - जूता के माला पहिराना या नंगरा या अधा नंगरा घुमाना/अधिनियम के धारा - 3/1, घ/

5 - बलपूर्वक अइसन कउनों काम करना जइसे कपड़ा उतरवाना, बलपूर्वक मुड़ी ल मुंडन करना, मेंछा काटना, चेहरा या सरीर ल पोतना/अधिनियम के धारा - 3/1, ड./ क्रम संख्या 1 ले 5 तक राहत के न्यूनतम रुपिया पीड़ित मनखे ल एक लाख रुपिया संदाय लिखे अनुसार करे जाथे:- 1 - क्रम संख्या 1, 2, अउ 3, खातिर पहिली सूचना, रिपोट/एफ.आई.आर/मं 10 परसेंट अउ क्रम संख्या - 1, 4, 5 खातिर पहिली सूचना रिपोट प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। 2 - जब आरोप पत्र न्यायालय मं भेजे जाथे त 50 प्रतिसत। 3 - क्रम संख्या - 2 अउ 3 खातिर अवर न्यायालय द्वारा जब अभियुक्त मनखे दोसी सिद्ध कर देय जाथे त 40 प्रतिसत। अउ इसी प्रकार क्रम संख्या - 1, 4 अउ 5 खातिर 25 प्रतिसत रुपिया देय जाथे। क्रम संख्या 6 ले 7 तक राहत के न्यूनतम रुपिया

6 - भुइयां के बरपेल्ली लाभ लेना या वोकर बोंवइ खवई या खेती करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, च/

7 - भुइयां के तीर तखार ल बरपेल्ली कब्जा करना या अधिकार जेकर अंतर्गत वन अधिकार घलव हे, के सांथ हस्तक्षेप करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, छ/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रुपिया जहां आवष्यक होवय उहां संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रसासन द्वारा सरकारी खर्चा मं भुइयां के तीर तखार या जल पूर्ति या सिंचाई सुविधा फेरे देय के उपाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना, रिपोट/एफ.आई.आर/मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय मं आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 8 ले 11 तक राहत के न्यूनतम रुपिया

8 - बेगारी कराना या कउनों आने प्रकार के बरपेल्ली श्रम या बंधुआ मजूरी कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ज/

9 - मनखे या पसु मरी के अंत्येस्टि या लेजई या बरपेल्ली कब्र कोड़े बर विवस करना/ अधिनियम के धारा - 3, 1, झ/

10 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य ल हाथ ले सफाई कराना या अइसन उदीम बर वोला लगाना/अधिनियम के धारा - 3, 1, अ/

11 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्त्री ल देवदासी के रूप मं काम कराना या चुप कराना या बढ़ावा देना/अधिनियम के धारा 3, 1, ट/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार कराय जाही:- एक - पहिली सूचाना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायलय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 12 ले 15 तक/राहत के न्यूनतम रुपिया

12 - मतदान कराना या नाम निर्देषन फाइल करे ले बाहिर करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ठ/

13 - पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक ल कर्तव्य के पालन मं मजबूर करना या सताना या वोमा बाधा डालना/अधिनियम क धारा - 3, 1, ड/

14 - मतदान के बाद हिंसा अउ सामाजिक अउ आर्थिक बहिस्कार के दोस लगाना/ अधिनियम के धारा - 3, 1, ढ/

15 - कउनो व्यक्ति विसेस बर मतदान करे बर या कउनों ला मतदान नइ करे बर अउ आन किसम के कउनो अपराध करना कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ण/ पीड़ित व्यक्ति ल पच्यासी हजार रुपिया एकिसम संदाय करे जाही: एक/ पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध कर देय जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 16 ले 17 तक राहत के न्यूनतम रुपिया

16 - मिथ्या, झूठ, द्वैसपूर्ण या तंग करइया आने कउनों किसम के उदीम ले समस्या ठाढ़ करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, त/ पीड़ित व्यकित ल पच्यासी हजार रुपिया एकिसम संदाय करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/ न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ल दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।

17 - कउनों लोक सेवक ल कउनों मिथ्या अउ तुच्छ सूचना देना/अधिनियम के धारा - 3, 1, थ/ पीड़ित व्यकित ल एक लाख रूपया या वास्तविक कउनों खर्चा अउ नुकसानी के पूर्ति जेन भी कम होय संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। क्रम संख्या 18 ले 22 तक/राहत के न्यूनतम रासि

18 - लोक दृस्टि मं आनेवाला कउनों स्थान मं कउनों किसम ले अपमान या अपमानित करे के, सताय के उदीम करना, कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, द/

19 - लोक दृस्टि मं अवइया कउनों जघा मं जात के नाव लेके गारी गलउच करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ध/

20 - धार्मिक माने गेय या जबर श्रद्धा ले माने गेय कउनों जघा, जिनिस ल नस्ट करना हानि पहुंचाना या वोला अपवित्र करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, न/

21 - सत्रुता, धृणा से वैमनस्य के भावना मं वृद्धि करना, कराना/अधिनियम की धारा - 3, 1, प/

22 - बड़ श्रद्धा ले माने जाने वाला कउनों दिवंगत व्यक्ति के सब्द द्वारा या कउनों आने साधन, या उपाय कर के अनादर करना, कराना/अधिनियम के धारा - 3, 1, फ/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रूपया संदाय नियम अनुसार करे जाही:- एक - पहिली सूचाना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायलय बर आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।

23 - कउनों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्त्री ल कउनों कारन बस कउनों अइसन काम या अंगविक्षेप के उपयोग करे के जेन लैगिक प्रकृति के कार्य के रूप मं होय, वोकर सहमति के बिगर वोला स्पर्स करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, ब/ पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय किया जाएगा: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय को आरेप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोेस सिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिसत।

24 - स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंके के प्रयत्न करना/भारतीय दंड संहिता1860/1860 का 45 की धारा 326 ख/अधिनियम की अनुसूचि के साथ पठित धारा - 3, 2, फक/ क - अइसन पीड़ित व्यक्ति ल जेकर चेहरा 2 प्रतिसत या वोकर आगर जले गेय होवै या आंखी, कान, नाक अउ मुंह के घेरा ह अउ सरीर मं 30 प्रतिसत ले आगर जलन के क्षति के दसा मं आठ लाख पच्चीस हजार रूपया। ख - अइसन पीड़ित व्यक्ति ल जेखर सरीर 10 प्रतिसत से 30 प्रतिसत के बीच जले हे, चार लाख पंद्रह हजार रूपया। ग - अइसन पीड़ित व्यक्ति जेकर चेहरा के अतिरिक्त सरीर 10 प्रतिसत से कम जले हे, वोला पच्यासी हजार रूपया। येकर अतिरिक्त राज्य सरकार या स्ंाघ राज्य प्रसासन अम्ल के हमला के पीड़ित व्यक्ति के उपचार बर पूरा जिम्मेदारी लेही। क से ग के निबंध अनुरूप संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 50 प्रतिसत। दो - चिकित्सा रिपोट के प्राप्त होय ले 50 प्रतिसत।

25 - स्त्री के लज्जा भंग करे के आसय ले वोकर उूपर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45/के धारा - 354/ पीड़ि़त व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय नियमानुसार किया जाएगा: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 50 प्रतिसत दो - न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिसत तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिसत

26 - स्त्री के लज्या भंग करे के आसय ले वोकर उूपर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग, लैगिक पीड़ा पहंुचाय मं/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45/दंड अधिनियम के अनुसूची संग पठित 354 के धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरोप पत्र भेज देय जाय मं 25 प्रतिसत। तीन - निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 25 प्रतिसत।

27 - निर्वस्त्र करने के आसय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग/ भारती दंड संहिता 1860 /1860 का 45/ की धारा - 354 ख/अधिनियम के साथ पठित धारा - 3, 2, बी क/ पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए संदाय नियमानुसार किया जाएग: एक - प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/प्रक्रम पर 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिसत।

28 - दृस्य रतिकता/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 354/ अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 10 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 40 प्रतिसत।

29 - पीछा करना/भारतीय दंडसंहिता 1860/1860 के 45 के धारा - 354/ अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 10 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय मं 50 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होय मं 40 प्रतिसत।

30 - पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथकरण के दौरान मैथुन/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 376 ख/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, व्ही क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/चिकित्सा परीक्षण अउ पुस्टिकरण चिकितसा रिपोट के बाद 50 प्रतिसत। दो/न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन/अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत।

31 - कउनों व्यक्ति द्वारा मैथुन/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धारा 376 प्राधिकार मं/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, वी क/ पीड़ित व्यक्ति ल चार लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक - चिकित्सा परीक्षण अउ पुस्टिकरण चिकित्सा रिपोट के बाद 50 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरोप पत्र भेजे देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत।

32 - षब्द अंगविक्षेप या कार्य जेन कउनों स्त्री के लज्या के अनादर करे ले आसायित होय/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के धार 509/अधिनियम के अनुसूची के संग पठित धारा - 3, 2, वी क/ पीड़ित व्यक्ति ल दो लाख रुपिया संदाय ये नियम अनुसार करे जाही: एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल रिपोट पत्र भेज देय जाय के बाद 25 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 50 प्रतिषत।

33 - जल ल दूसित या गंदा करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, भ/ सामान्य सुविधा जेकर अंतर्गत जब पानी दूसित कर देय जात हे, तव सफाई घलव हे, वोला वापिस लहुटाय के पूरा खर्चा संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा वहन करे जाही। येकर अतिरिक्त आठ लाख पच्ची हजार रकम स्थानीय निकाय के परामर्स से जिला प्राधिकारी द्वारा निस्चय करे जाने वाला प्रकृति के सामुदायिक आस्तियों ल सृजित करे खातिर जिला मजिस्ट्र्ेट के पास जमा करे जाही।

34 - लोक समागम मं बाधा/अधिनियम के धारा - 3, 1, म/ कउनों स्थान ले गुजरे के कउनों रूढ़ि जन्य अधिकार ले इंकार या लोक समागम के अइसन स्थान के उपयोग करे या उहां पहुंच रखे मं बाधा पहुंचाना। उहां गुजरे के अधिकार के प्रत्यावर्तन के खर्च संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, प्रसासन द्वारा नियम अनुसार करे जाही: पीड़ित व्यक्ति ल चार लाख पच्चीय हजार राहत रुपिया देय जाही। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय बर आरेाप पत्र भेज देय जाय के बाद 50 प्रतिसत। तीन- अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 25 प्रतिसत।

35 - गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, य/ पीड़ित व्यक्ति ल एक लाख रूपिया के राहत संदाय नियम अनुसार करे जाही: स्ंाबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा ठहरे के अधिकार के बहाली अउ सरकारी खर्चा मं फेर घर निर्माण यदि नस्ट हो गेय होय। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/प्रक्रम मं 25 प्रतिसत। दो - न्यायालय ल आरोप पत्र भेज देय के बाद 50 प्रतिसत। तीन - अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोस सिद्ध करे के बाद 25 प्रतिसत।

36 - कउनों रीति ले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य ल बाधा डालना या निवारित करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, अ/ पीड़ित ल एक लाख रुपिया के राहत संदाय नियम अनुसार करे जाही: आगू लिखे के संबंध मं क्षेत्र के समान संपति या आने संग समानता के आधार मं कब्र इस्तान या समसान भूमि या कउनों नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेक, नल या आने जल स्थान या नहाय के घाट कउनों लोक परिवहन कउनों सड़क या रस्ता के उपयोग क्षेत्र के समान संपति, संसाधन के समानता के अधार म संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाल करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जावत हे 50 प्रतिसत। तीन - अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाथे 25 प्रतिसत। अ - कउनों स्थान मं जूता या नया वस्त्र पहनना या बरात मं घोड़ा या सवारी करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, अ/सार्वजनिक स्थान मं साइकिल या मोटर साइकिल मं सवार होना या जूता या नवां वस्त्र पहनना या बरात निकालना या बरात के बेरा घोड़ा के सवारी या कउनों आने सवारी करना। आ - कउनों पूजा स्थल मं प्रवेष करना/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, आ/ जेन स्थान पब्लिक या अन्य व्यक्ति बर खुले हुए हे जेन उही धर्म के हे या कउनों धार्मिक जुलूस या कउनों समाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जेकर अंतर्गत यात्रा निकालना या उनमा भाग लेना। इ - अन्य व्यक्ति के संग /अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, इ/ समानता पूर्वक कउनों अइसन पूजा स्थल मं प्रवेष करना जेन पब्लिक या अन्य व्यक्ति बर खुले हुए हे, जेन उही धर्म के हे या कउनों धार्मिक जुलूस या कउनों समाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जेकर अंतर्गत यात्रा निकालना या उनमा भाग लेय के अधिकार के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय बर भेजे जात हे। तीन - अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाय मं 25 प्रतिसत। ई - कउनों षैक्षणिक, औसधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान, मनोरंजन के स्थान प्रवेष करना।/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, ई/ कउनों षैक्षणिक संस्था, अस्पताल औसधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या कउनों सार्वजनिक स्थान मं प्रवेष करना।या पब्लिक बर खुले कउनों स्थान मं पब्लिक द्वारा उपयोग बर आसायित बर्तन या कउनों वस्तु के उपयोग के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जात ह। तीन - 25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाय ले। उ - कउनों व्यवसाय, बैपार या कारोबार करना या वो जघा तक पहुंचे के अधिकार हे/अधिनियम के धारा - 3, 1, यक, उ/ कउनों व्यवसाय करना या कउनों बुता, बैपार या कारोबार करना या कउनों काम मं नियोजन जेकर पब्लिक के अन्य बैपार सदस्य या वोकर कउनों भाग के उपयोग करे बर वो जघा तक पहुंचे के अधिकार हे। के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा बहाली करना। एक - पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो - 50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जात हे। तीन - 25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाथे।

37 - डायन या जादू टोना करे के आरोप लगाना/अधिनियम की धारा 3, 1, यख/ डायन होय या जादू टोना करे के आरोप लगा के वोकर सारीरिक क्षति या मानसिक हानि करना। पीड़ित ल एक लाख रुपिया अउ वोकर अनादर, बेइज्जती, वोकर अवमानना, अउ मानसिक हानि के अनुसार संदाय: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजा जाय। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध होय ले।

38 - समाजिक या आर्थिक बहिसकार, आरोप करना या धमकी देना/अधिनियम के धारा 3, 1, यग/ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसासन द्वारा अन्य व्यक्ति संग समान रूप ले जमो सामाजिक अउ आर्थिक सेवा के बहाली अउ पीड़ित ल एक लाख रुपिया के अनुतोस जेकर संदाय पूर्ण रूप ले अवर न्यायालय के आरोप पत्र भेजे मं करे जाही।

39 - मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना/अधिनियम के धारा - 3, 2 । अउ ।।/ पीड़ित ल चार लख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय बर भेज देय जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाही।

40 - अपराध करना जेन दस बछर अउ वोकर ले जादा सजा होय लाइक हे/भारतीय दंड संहिता 1860/1860 के 45 के अधीन अपराध अधिनियम के धारा - 3, 2/ अइसन अपराध करना जेन दस बछर अउ वोकर ले जादा सजा होय के लाइक दंडनीय हे। यदि अनुसूची मं दरसाय या उपबन्ध करे गेय होय। पीड़ित या वोकर आश्रित ल चार लाख रुपिया देय जाही। रकम मं फेरबदल हो सकत हे, संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोर्ट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेज देय जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध कर देय जाही।

41 - अनुसूची मं निर्दिस्ट अन्यथा उपबध करे गेय हे/भारतीय दंड सहिता 1860/1860 के 45 के अधीन अधिनियम के अनुसूची संग पठित धारा - 3, 2, व्ही अ/ पीड़ित या वोकर आश्रित ल चार लाख रुपिया देय जाही। रकम मं फेरबदल हो सकत हे, संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेज देय जाय। तीन/25 प्रतिसत अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध हो जाय।

42 - लोक सेवक के हांथ पीड़ित करना/अधिनियम के धारा - 3, 2, व्ही पप/ पीड़ित या वोकर आश्रित ल दो लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/पहिली सूचना रिपोट/एफ आई आर/मं 25 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/25 प्रतिसत जब अभियुक्त के अवर न्यायालय द्वारा दोस सिद्ध करे जाही।

43 - असक्तता, समाजिक न्याय अउ अधिकार/मंत्रालय के अधिसूचना ले 16-18-97 एन आई तारीख 1 जून 2001/अधिसूचना के एक प्रति उपाबंध 2/मं प्रमाण के प्रक्रिया बर अन्तर्विस्ट विभिन्न निःसक्तता के मूल्याकन खातिर मार्गदर्सक सिद्धांत अधिसूचना के एक प्रति उपाबंध 2 के अनुसार/हे। क/सत-प्रतिसत अक्षमता/पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के पस्चात 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। ख/जिहां अक्षमता सतप्रतिसत ले कम हे, फेर पचास प्रतिसत ले जादा हे। पीड़ित ल चार लाख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ रिपेाट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। ग/जिहां अक्षमता पचास प्रतिसत ले कम हे, पीड़ित ल दो लाख पचास हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही।

44/बलात्संग या सामूहिक बलात्संग - 1/बलात्संग, भारतीय दंड संहिता 18601860 के 45 के धारा 375/ पीड़ित ल पांच लाख रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के पस्चात 50 प्रतिसत। दो/25 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत। 2/सामूहिक बलात्संग/भारतीय दंड संहिता1860/1860के 45के धारा 376घ/ पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही। एक/चिकित्सा जांच अउ चिकित्सा रिपोट के पुस्टि के बाद 50 प्रतिसत। दो/25 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही। तीन/अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति मं 25 प्रतिसत।

45 - हत्या यामृत्यु/पीड़ित ल आठ लाख पचीस हजार रुपिया संदाय नियम अनुसार करे जाही: एक/सव परीक्षण के बाद 50 प्रतिसत। दो/50 प्रतिसत जब आरोप पत्र न्यायालय ल भेजे जाही।

46 - हत्या मृत्यु सामूहिक हत्या बलात्संग सामूहिक बलात्संग स्थायी अक्षमता अउ डकैती के पीड़ित ल अतिरिक्त अनुतोस/पूर्वोक्त मद के अधीन संदाय अनुतोस के रकम के अतिरिक्त अनुतोस के अत्याचार मं वो तारीख ले तीन मास के भीतर नियम अनुसार प्रबंध करे जाही। एक/अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ले संबंध रखइया मृतक व्यक्ति के विधवा या अन्य आश्रित के प्रतिमास पांच हजार रुपिया के मूल पेंसन संग अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता जइसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवक ल लागू हे अउ मृतक के कुटुंब के सदस्य ल रोजगार अउ कृसि भूमि घर यदि तुरंत क्रय द्वारा आवस्यक होय के उपबंध। दो/पीड़ित के लइकन के स्नातक स्तर तक षिक्षा के पूरा लागत अउ उनकर भरण- पोसण सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोसित आश्रय स्कूल या आवासीय स्कूल मं दाखिल करे जा सकही। बर्तन, चावल, गेहंू दाल दलहन आदि तीन महिना के अवधि के उपबंध।

47 - घर ल पूर्णतया नस्ट करना या जलाना/ईटा या पथरा ले बने हुए घर के निर्माण या सरकारी लागत मं उहां उपलब्ध कराना जिहां उनला पूर्णतया जला देय गेय होय या नस्ट कर देय गेय हे।

छत्तीसगढ़ी के दुरदसा बर जिम्मेदार कोन

छत्तीसगढ़ी के दुरदसा बर जिम्मेदार कोन

02-Oct-2018
#गोठ_बात छत्तीसगढ़ी के दुरदसा बर जिम्मेदार कोन? अलग छत्तीसगढ़ राज बन गे। छत्तीसगढ़ी ल राजभासा के दरजा मिल गे। अलग आयोग बन गे। फेर, छत्तीसगढ़ी के बिकास वइसे नइ होवत हे, जइसे होय बर चाही। छत्तीसगढ़ी माध्यम म न पढ़ई-लिखई होवत हे, न सरकारी काम-बूता। छत्तीसगढ़ी ल आठवीं अनुसूची म घलो सामिल नइ करवात हें। सुग्घर, सरल, सहज छत्तीसगढ़ी म बोले-बतियाय बर इहां के पढ़े-लिखे मनखेमन लजाथें। इही मुद्दा ल लेके गोठ-बात। #अपन_भासा_ल_बोले_बर_लजाथें छत्तीसगढ़ ह अपन भासा अउ लोककला, संस्करीति बर परसिद्ध हे। कतको बछर ले राजनीति अउ परसासनिक लड़ई चलिस हे, तब छत्तीसगढ़ी ल राजभासा के दरजा मिले हे। छत्तीसगढ़ी भासा म मया, मधुरता अउ आत्मीयता ह झलकथे। छत्तीसगढिय़ामन बहुतेच सिधवा, सरल अउ मधुर वानी वाले होथें। इहां के बिद्वानमन छत्तीसगढ़ी म अब्बड़ अकन लेख, काव्य, साहित्य, कविता, फिलिमी गाना लिखे हें। आजकल के लइकामन ह टीवी, फिलिम अउ मोबाइल के चक्कर म अपन आप ल हिंदी अउ अंगरेजी म बोलई, लिखई ल जादा बने मानथें। छत्तीसगढ़ी बोले बर लजाथें अउ हंसी घलो उड़ाथें। आज के लइकामन छत्तीसगढ़ के गौरव, संस्करीति अउ लोककला से अनजान हावंय। अइसन सबो लइकामन ल छत्तीसगढ़ी पढ़े-लिखे बर आगू लाय बर चाही। सबो छत्तीसगढिय़ामन ल अपन भासा बोले, लिखे-पढ़े आय बर चाही। अपन संस्करीति, संस्कार, लोककला, लोकगीत ल सहेज के रखे बर चाही। तभे आगू जाके छत्तीसगढ़ के मान-मरयादा ह बने रइही। छत्तीसगढ़ी के बिकास होही। छत्तीसगढ़ी म पढ़ई अउ कामबुता घलो होही। #भासाई_असमिता_जगाय_बर_परही छत्तीसगढ़ म भासाई असमिता जगाय के परयास आज तक नइ होय हे। इस्कूल म आने भासा के पढ़ई-लिखई ल सिक्छित होय के परमान माने के भावना इहां के मूल निवासीमन के मन म जर जमाय हे। छत्तीसगढिय़ेचमन छत्तीसगढ़ी ल भासा नोहय, बोली आय कहिथें। ए बताय के काम सरकार के आय के छत्तीसगढ़ी एक सामरथ भासा आय। फेर, वोहा जानबूझ के अइसन नइ करे बर चाहय। काबर के अइसन करे ले छत्तीसगढिय़ामन म छत्तीसगढ़ी असमिता जागे अउ जेन परदेसियामन कुरसी म कब्जा जमाय हें, वोकर कुरसी खसले के खतरा हे। जेन राज के मुख्यमंतरी महतारी भाखा जरूरी करे के फरमान निकालथे वोकर पूजा होय बर चाही। जइसे के कतको राज के मुख्यमंतरीमन करथें। छत्तीसगढ़ राज बने के पहिली एकझन मुख्यमंतरी ह अंगरेजी ल रातोरात जरूरी करे के कमाल देखा डरे हे। हमर मुख्यमंतरी चाहंय त उही कमाल आजो छत्तीसगढ़ी खातिर रातोरात संभव हे। छत्तीसगढ़ी माध्यम म पढ़ई-लिखई जरूरी करे बर चाही। #गरब_ले_बोलव_अपन_भासा_ल छत्तीसगढ़ी बोले बर लजाथन, सरमाथन त दूसर भासा के बोलइयामन ले हमन कइसे छत्तीसगढ़ी म बोले के आस लगा सकथन। आज छत्तीसगढिय़ामन ह मानसिकता बना ले हें के छत्तीसगढ़ी बोलइयामन ह गवांर होथें। ऐकर बर एक पैमाना घलो तय कर डारे हें के जउन ह अंगरेजी बोलथे वोहा मंडल, हिंदी बोलइया गरीब अउ छत्तीसगढ़ी बोलइया भिखमंगा। अइसन मानसिकता ह महतारी भासा बर खतरनाक आय। कहीं अइसे झन हो जाए के छत्तीसगढ़ी भासा ह नदा जही। अब बेरा आ गे हे भासा ल जतन के रखे के, तभे हमर संस्करीति अउ पहचान ह बचे रइही। आज के नेता अउ अभिनेतामन ह अपन काम साधे बर दू-चार लाइन छत्तीसगढ़ी बोल देथे। छत्तीसगढ़ी के संग अनियाय करे म छत्तीसगढिय़ामन के घलो हाथ हावय। अब तो गांव के मनखे सहर म का आ जथे, अपन महतारी भासा ल भूला जथे। गांव देहात के संगवारी मिलथे वोकरो ले छत्तीसगढ़ी म नइ गोठियाय। इहां के मनखे ह जब तक ले छत्तीसगढ़ी बोले म गरब नइ करहीं अउ अधिकार के संग नइ बोलहीं, तब तक छत्तीसगढ़ी म पोठलगहा काम नइ होवय। #अनुसूची_म_सामिल_नइ_करवात_हें आजो कतको मनखेमन ए गोठ म संसो करथें के छत्तीसगढ़ी ल बोली कहिबो त पूरा छत्तीसगढ़ म छत्तीसगढ़ी म गोठियावाय नइ अउ भाखा हे त अठ्ठारा बछर म न आयोग अउ न ही सरकार ऐला आठवीं अनुसूची म सामिल करा पाय हे। तेकरे सेती छत्तीसगढिय़ामन छत्तीसगढ़ी भ
स्वाभिमान ले आगू बढ़त हे आदिवासी समाज: डाॅ. रमन सिंह

स्वाभिमान ले आगू बढ़त हे आदिवासी समाज: डाॅ. रमन सिंह

01-Oct-2018
स्वाभिमान ले आगू बढ़त हे आदिवासी समाज: डाॅ. रमन सिंह रायपुर/सिक्षा, स्वावलंबन के संगे संग प्रकृति ले जुड़े संस्कृति अउ परंपरा ल मजबूत करत छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज आगू बढ़त हे। विस्व आदिवासी दिवस के बेरा मं आयोजित सभा, इंडोर स्टेडियम बूढ़ातालाब परिसर रायपुर मं उक्त उद्गार व्यक्त करत मुख्य मंत्री डाॅ. रमन सिंह कहिन, जंगल के संरक्षण मं आदिवासी समाज के बहंुत बड़े योगदान हे। राज्य सरकार द्वारा बजट के 35 प्रतिसत हिस्सा आदिवासी क्षेत्र के विकास बर खरचा करे जाथे। दंतेवाड़ा के आदिवासी लइका मनके सिक्षा योजना पूरा देस भर मं बेहतर माडल हे। ये बेरा मं छत्तीसगढ़ के अमर सहीद वीर नारायण हिंह, गुण्डाधूर, गेंद सिंह, रानी दुर्गावती समेंत सहीद मनला याद करे गइस। इहां मुख्य मंत्री द्वारा आदिवासी मनके संगे संग अन्य समाज के घलव प्रतिभावान, उल्लेखनीय काम करइया मनके सम्मान करे गइस। खाद्यान्न योजना के बात करत इहां रमन सिंह कहिन के आज छत्तीसगढ़ मं कउनों लांघन नई सुतंय। राज सरकार वनवासी मनके पांव मं कांटा गड़े के घलव चिंता करथे। तेंदू पत्ता संग्रह करइया मनला सरकार 14 लाख चरण पादुका देय हे। सिक्षा के द्वारा पाढ़ी के निर्माण के काम राज सरकार करत हे। बस्तर मं कनेक्टीविटी के क्रांतिकारी योजना चलाय जात हे। येमा सड़क, एयर बस, बिजली, कृसि क्षेत्र के संगे संग टेलीकाॅम संचार योजना सामिल हे। अवइया तीन महिना मं 40 लाख महिला मनके हांथ मं स्मार्ट फोन रइही। येकर ले उंकर जीवन मं सकारात्मक परिवर्तन के संभावना देखे जात है। जनजाति के जाति प्रमाण पत्र मं बनाय मं होवइया कठिनाई ल दूर करे के काम होवत हे। मात्रा अउ सब्द के त्रुटि के सुधार करे गेय हे। अब जाति प्रमाण पत्र बनाए मं होवइया समस्या हट गेय हे। अब ये प्रमाण पत्र बनाना सरल हो गइस हे। ये सभा मं अपन बात रखत वन मंत्री महेस गागड़ा कहिन के हमर संस्कृति हमर पहिचान हे। समाज के लोगन अपन गौरवसाली संस्कृति ल बचाए रखंय। सासन के जनकल्याणकारी योजना के जानकारी देवत उन कहिन, आदिम जाति विकास विभाग ये क्षेत्र मं अनेक योजना मं काम करत हे। ये हमर उपलब्धि आय। ये विसय मं विकास की गाथा पुस्तक अवलोकनीय साधन हे। ये बेरा मं विकास की गाथा पुस्तक संग अंत्यावसायी वित्त अउ विकास निगम के वार्सिक प्रतिवेदन जनजाति आयोग के अध्यक्ष जीआर राना द्वारा संकलित पुस्तक के विमोचन करे गईस।
छत्तीसगढ़ ल एक्के संग पंद्रह पुरस्कार

छत्तीसगढ़ ल एक्के संग पंद्रह पुरस्कार

23-Sep-2018
छत्तीसगढ़ ल एक्के संग पंद्रह पुरस्कार छत्तीसगढ़ ल एक संग पंद्रह पुरस्कार मिलिस ।नई दिल्ली म विभिन्न केंद्रीय योजना म 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिस, मुख्यमंत्री रमन सिंह ह खुसी जाहिर करत कहिन की, राज बर ये गरब अउ नवा कीर्तिमान हे ।डॉ रमन सिंह ह कहिन की गांव, गरीब अउ किसान मन के खुसहाली ले जुड़े योजना म राज ह सुघ्घर प्रदर्सन करे हे । जेकर से ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलीस , एकर बर डॉ सिंह राज के किसान अउ मेहनत कस लोगन ला बधाई अउ सुभकामना दिस । ★ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजन म नक्सल प्रभावित म 1700 किमी के सड़क बनायबर । ★ प्रधानमंत्री आवास योजन (ग्रामीण) म छत्तीसगढ़ पुरा देस म अगुवा हे । ★ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण म ग्रामीण राज मिस्री प्रशिक्षण म राज ल दूसरा पुरस्कार, मैनजेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम म आधार सीडिंग बर पहली पुरस्कार । ★ रुबन मिसन म राज ल राष्ट्रीय स्तर म पहली पुरस्कार । ★ मनरेगा म राज के बेरारफुट प्रशिक्षण म पहली पुरस्कार अउ जियो- टेंगिंग म दूसरा पुरस्कार ।
बस्तर के पहचान विकास अउ शिक्षा : मुख्यमंत्री रमन सिंह

बस्तर के पहचान विकास अउ शिक्षा : मुख्यमंत्री रमन सिंह

16-Sep-2018
बस्तर के पहचान विकास अउ शिक्षा : रमन सिंह मुख्यमंत्री ह अटल विकास यात्रा बस्तर पहुचीस । बस्तर म बड़े बड़े सभा म सबोधित करिस, अउ कहिस की पहली बस्तर पहचान पिछड़ा, पलायन नक्सलवाद हिंसा के नाम ले जाने जात रिहिस हे।लेकिन आज बस्तर अजुकेसन हब बन गेहे ।अब बस्तर के विकास ला देखे बर प्रधानमंत्री अउ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तको आ गे हे, बस्तर म आज गांव- गांव म सड़क के जाल बिछ गे ।नगरनार म इस्पात संयंत्र तैयार होवथे , जगदलपुर म मेडिकल कालेज तको सुरु होंगे ।आज बस्तर के लईका मन डॉक्टर, इंजीनियर, अउ प्रशानिक पद म चयन होवथे । ‌ मुख्यमंत्री ह बस्तर जिला ल 106 करोड़ रूपिया के लागत के110 विकास काम- कारज के घोसड़ा करिस ,डॉक्टर सिंह ह 25 करोड़ 22 लाख रूपिया के 41 विकास काम के लोकार्पण अउ साथे-साथे 77 करोड़ 94 लाख रूपिया के 69 विकास काम के भूमिपूजन करिस ,डॉ सिंह ह आमसभा ले 28 हजार मजदूर मन ला टिफिन , स्मार्टफोन अउ 36 हजार 140 तेंदूपत्ता संग्राहक मन ला 5 करोड़ 89 लाख 44 हजार रूपिया के बोनस 34 हजार 721 तेंदूपत्ता संग्राहक ल चरणपादुका बाटे के सुरुवात करिस । ये अवसर म आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप लोकसभा सांसद दिनेस कस्यप , राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव संग , गांव ,शहर के सियान ,जवान म उपस्थित रहीन ।।।
बस्तर म अब कभू अंधियार नई होवय : मुख्यमंत्री रमन सिंह

बस्तर म अब कभू अंधियार नई होवय : मुख्यमंत्री रमन सिंह

16-Sep-2018
बस्तर म अब कभू अंधियार नई होवय : रमन सिंह डॉ सिंह कहिस कि पहिली बस्तर म नक्सली मन बिजली ले टावर गिरा दय ,बस्तर दस-दस दिन तक अंधियार रहाय । अब इन्हा 440 केवी ,220 केवी अउ 132 केवी के तीन -तीन लाइन आ गेहे।जेमा चौबीस घंटा सरलग बिजली मिलही । अब कभू बस्तर म अंधियार नई होवय । मुख्यमंत्री कहिस की प्रदेस म 1 लाख 8 हजार महिला मन ला गैस कनेक्शन बांटे गेहे ,जेमा के 45 हजार गैस कनेक्शन बस्तर म बाटे गिस । ये नवा- नवा उदिम ह बस्तर ला नवा बस्तर बनाही अउ नवा ऊंचाई म पहुँचाही।।।
मुख्यमंत्री ह वरिष्ट सिलपिकार के करिस सम्मान

मुख्यमंत्री ह वरिष्ट सिलपिकार के करिस सम्मान

15-Sep-2018
मुख्यमंत्री ह देस वरिष्ट शिल्पकार मन के करिस सम्मान प्रदेस के राजधानी रायपुर म राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करे गीस ।ये आयोजन परदेस सरकार के ग्रामोद्योग विभाग कोती ले आयोजित रिहिस हे ।जेन रायपुर म पहली बार हवय , मुख्यमंत्री के विशेस प्रयास ले ये आयोजन रायपुर म करे गीस।कपड़ा मंत्रलाय के तरफ ले य अवसर म साल 2016 के सिद्ध हस्तशिल्प मन ला शिल्प गुरु पुरस्कार अउ राष्ट्री पुरस्कार देहे गीस। ये पुरसकार के सुरुवात केन्द्र सरकार2002 म करें हे पुरस्कार के रूप म दू लाख रूपिया अउ एक सोना के सिक्का के साथ साल ,प्रमाण पत्र अउ ताम्र पत्र दिया जाथे। ये शिल्प हस्तशिल्प मन ला ऊंखर शिल्प के संवर्धन अउ कौसल स्तर बर दे जाथे । प्रदेस सरकार के ग्रामोद्योग विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प के युवा मन के रुचि घलोक दिखथे ।प्रदेस सरकार के ग्रामोद्योग विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना संग हस्तशिल्प मन ल बाजार देवाय बर सबरी एम्पोरियम , छत्तीसगढ़ हाट अउ माटी कला बोर्ड के स्थापना करें गये है ।बस्तर म कोंडागांव म हस्तशिल्प विकास परियोजना के संचालन करें जात हे , शिल्पी मन बर डिजाइन विकास संग मासिक आर्धिक सहायता योजना घलोक शुरू करे हे ।।।